
नई दिल्ली : नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का आदेश दिया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने परीक्षा को दो शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को NEET-PG 2025 को एक शिफ्ट में आयोजित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने NBE के दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इससे मनमानी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर NBE को लगता है कि 15 जून को परीक्षा की तय तारीख तक व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो वह समय बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है.
Supreme Court directs National Board of Examination (NBE) to hold NEET-PG 2025 in one shifts. Supreme Court rejected the NBE's decision to hold the exam in two shifts, saying it creates arbitrariness.
— ANI (@ANI) May 30, 2025
Supreme Court says it will be open for NBE to apply for extension of time if… pic.twitter.com/oODw2phNeN
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सबसे अहम बिंदु है, इसलिए इसके लिए जो भी जरूरी है, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग शिफ्टों में होने वाली परीक्षाओं को लेकर छात्रों के मन में दुविधा बनी रहती थी कि दूसरे शिफ्ट में आने वाले सवाल आसान थे या कठिन. इसलिए बेहतर हो, कि सभी को समान अवसर मिले, और छात्रों को इस मानसिक परेशानी से छुटकारा मिल पाएगा.
अभी की तारीख के मुताबिक परीक्षा 15 जून को होनी है. सीबीटी मोड में परीक्षा होगी. पहले के दिशा निर्देशों के मुताबिक दो पाली में परीक्षा होनी थी. पीजी के लिए नीट परीक्षा MBBS के बाद विभिन्न एमडी/एमएस/डीएनबी के साथ-साथ PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा है. इसके लिए एनईईटी एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी, आयोजित की जाती है.