बाराबंकी : LLB कोर्स को मंजूरी, लेकिन रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर दर्ज हुई एफआईआर

लखनऊः बाराबंकी स्थित रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच बाराबंकी कोतवाली में विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. परिषद के अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार की ओर से इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बाराबंकी को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी द्वारा बिना मान्यता लॉ पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने की बात की थी. दूसरी तरफ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स विषय में 60 सीटों की मान्यता अकादमी ईयर 2025-26 के लिए दी गई है.

बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर एफआईआर

बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर एफआईआर (Photo Credit; Barabanki Police)

पत्र में क्या लिखा: उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नीति विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा 51 के तहत राज्य उच्च शिक्षा परिषद को नोडल अभिकरण बनाया गया है. इस प्रकरण में उच्च शिक्षा परिषद ने जांच में पाया कि 1 सितंबर को श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में बिना मान्यता बीते 3 वर्ष से लॉ कोर्स संचालित करने को लेकर विरोध-प्रदर्शन होने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व अन्य के बीच हुई झड़प के बाद बल प्रयोग होने व विश्वविद्यालय द्वारा लॉ पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधित संस्थान से प्राप्त न होने के बाद भी वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्रवेश लेकर परीक्षा संचालित की गई.

बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स को मान्यता.

बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स को मान्यता. (Photo Credit; university administration)

एफआईआर में कहा गया है कि वर्तमान शैक्षिक 2025 26 के लिए लॉ पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं का पंजीकरण वर्तमान समय में किया जाना अपने आप में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं निजी विश्वविद्यालय स्थापना संबंधित अधिनियम 2019 व संगत नियमावली 2021 के विपरीत है. उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने की बात पत्र में कही थी. इसके बाद कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार सिंह की तरफ से इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है.

LLB कोर्स की मान्यता: वहीं, दूसरी तरफ श्री रामस्वरूप मेमोरियल डिग्री कॉलेज में जिस लॉ कोर्स को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा था, उसकी मान्यता संबंधी कार्रवाई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा कर दिया गया है. इस संबंध में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के डीन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र भेजा गया है. जिसमें विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स विषय में 60 सीटों की मान्यता दिए जाने की मंजूरी अकादमी ईयर 2025-26 में की गई है.

मुख्यमंत्री शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलांए : एबीवीपी

बीते सोमवार को बाराबंकी के श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वह जिस तरह से यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाया है, उसी तरह इन शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाएं. विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज और वहां पर आए बाहरी छात्रों कौन थे, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए. कहा कि न्याय के लिए एबीवीपी सरकार को 48 घण्टे का समय देती है. अगर दोषियों को जेल नही भेजा गया तो प्रदेश भर में छात्र आंदोलन करेंगे. इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे.

गुरुवार को कैसरबाग स्थित अभाविप कार्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं और छात्रों पर बाहरी गुंडों ने हमला किया पर पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया. सीओ ने किसके कहने पर लाठीचार्ज किया, इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है. लाठीचार्ज की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और बाहरी गुंडों पर एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए. उन्होंने मामले की जांच कर रहे मंडलायुक्त की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक दिन में कैसे तैयार हो गई.

अंकित शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बुधवार को ही सशर्त (प्रोविजनल) अनुमति मिली है. इससे पहले तक विश्वविद्यालय अवैध तरीके से लॉ पाठ्यक्रम चला रहा था. बार काउंसिल की मान्यता आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह बात साबित हो गई है.

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