भास्कर समाचार सेवा
विकासनगर। कालसी तहसील के बोसान गांव में संचालित हो रहे स्टोन क्रेशर में अनुमति की शर्तों का पालन नहीं हो रहा है।
चकराता वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी दीपचंद आर्य ने स्टोन क्रेशर के खिलाफ अनुमति की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करने की संस्तुति सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून से की है। मामले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसका संज्ञान लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने डीएफओ चकराता को जांच के आदेश दिए थे। डीएफओ के निर्देश पर उप प्रभागीय वन अधिकारी सुबोध काला ने 25 अक्टूबर 2019 को प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट को प्राप्त अनुमति के क्रम में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, परंतु प्लांट में कोई अभिलेख नहीं पाया गया। मौके पर अनुमति की शर्तों का पालन भी नहीं किया गया। डीएफओ का कहना है कि 1 जून 2018 से गंभीर चौहान ग्राम बोसान पोस्ट ऑफिस कालसी गेट नाम की व्यक्ति को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा पांच वर्षों के लिए उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गई है, लेकिन स्थलीय निरीक्षण के दौरान अनुमति की शर्तों का पालन नहीं होता मिला।
इसकी रिपोर्ट तैयार कर सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शर्तों के अनुरूप कार्यवाही के लिए भेजी गई है। इसकी प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और वन संरक्षक यमुना वृत्त को भी भेजी गई है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रीजनल ऑफिसर अमित पोखरियाल का कहना है कि बोर्ड मामले को गंभीरता से लेगा और शीघ्र डीएफओ के पत्र का संज्ञान लेने के साथ ही मौके पर टीम भेजी जाएगी।