
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विवाह (Ban on Weddings in Bilaspur) पर रोक लगा दी गई है। 8 से 15 मई तक इस रोक से करीब पांच सौ शादियों पर विराम लग गया है। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
जिले में COVID 19 से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही प्रशासन ने शादियों की अनुमति पर कड़ाई बरतनी शुरू कर दी थी। लॉकडाउन के पहले चरण में शादियों की अनुमति पचास थी। दूसरे, तीसरे, चरण में वर-वधु समेत इसमें शामिल होने वाले की संख्या को सीमित करके बीस कर दी गई। लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है।
शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले के सभी अनुभागों में शादियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया। बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी ने अलग-अलग आदेश निकालकर अपने-अपने अनुभागों में विवाह पर पाबंदी का आदेश जारी किया गया।
पांच सौ अनुमति निरस्त
जिले के सभी अनुभागों में 8 से 15 मई के मध्य लगभग पांच सौ शादियों की अनुमति दी गई थी। इन सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है। बिलासपुर अनुभाग में लगभग 95 विवाह की अनुमति को निरस्त किया गया। मस्तूरी अनुभाग में करीब दो सौ विवाह की अनुमति को रद्द किया गया। कोटा अनुभाग में पचास से अधिक शादियों की अनुमति को निरस्त किया गया। इसी प्रकार बिल्हा, तखतपुर अनुभागों में पूर्व में दी गई शादियों की सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है।
95 आवेदन निरस्त किए
बिलासपुर के इंसीडेंट कमांडर व एसडीएम ने देवेंद्र पटेल ने कहा, बिलासपुर अनुभाग में विवाह के 8 से 15 मई मध्य करीब 95 शादियों के अनुमति आदेश जारी किए गए थे। इन सभी आदेशों को कोरोना संक्रमण की वजह से निरस्त कर दिया गया है।
दो सौ आवेदन पर रोक लगाई
मस्तूरी एसडीएम पंकज डाहिरे ने कहा, मस्तूरी अनुभाग में शनिवार से अगले शनिवार के मध्य शादियों के लिए करीब दो सौ आवेदनों को स्वीकृत किया गया था। इन सभी आवेदनों को कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए निरस्त किए गए।














