लंदन (ईएमएस)। भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई चल रही है जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। एलजीबीटी समुदाय का मोटो है- हर तरह का प्यार प्यार ही होता है। इस बात को दुनिया के कुछ देश तो समझते हैं इसलिए उन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान लिया है पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं समझते और आज भी वहां समलैंगिक विवाह गैरकानूनी है।
ऐसे में आज हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां समलैंगिक संबंध या विवाह अपराध की श्रेणी में है और ऐसा करने वालों को सीधे मौत की सजा दी जाती है।इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सऊदी अरब का। यहां आतंकवाद हो या समलैंगिक संबंध दोनों को कानून में एक प्रकार का यानी कैपिटल क्राइम ही माना जाता है। समलैंगिक विवाह तो यहां दूर की बात है संबंध बनाने वाले दोषियों को पहली बार पकड़े जाने पर कोड़ों से मारा जाता है और दूसरी बार वालों को मौत की सजा दे दी जाती है।अफगानिस्तान भी समलैंगिक संबंध के मामले में पूरी तरह से कट्टर रुख अपनाता है।
इस्लाम ले शरिया कानून से चलने वाले देश में समलैंगिक पुरुष या औरतें खौफ में जीती हैं। यहां तो इसे बीमारी की तरह माना जाता है। इस मामले में ऑनर किलिंग होना आम बात है। अक्सर परिवार के लोग ही अपने घर के किसी ऐसे सदस्य की जान ले लेते हैं। कानूनी तौर पर भी समलैंगिक लोगों को मौत की सजा दी जाती है। यमन के कानून के अनुसार अविवाहित गे मर्दों को पकड़े जाने पर सजा के तौर पर 100 कोड़े मारे जाते हैं या फिर 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है वहीं विवाहित गे मर्दों को पत्थर से मारकर मौत की सजा सुनाई जाती है। जबकि महिलाओं को 3 साल तक की जेल की सजा दी जाती है। इरान में साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तब यहां समलैंगिकता को कानूनी तौर पर अपराध माना गया और मौत की सजा का प्रवाधान रख दिया गया।
ब्रूनेई में भी मर्दों के बीच समलैंगिक संबंधों को जुर्म मानकर मौत की सजा का नियम कुछ ही साल पहले बनाया गया है। गुनहगारों को पत्थरों से मारा जाता है जबतक उनकी मौत ना हो जाए। हाल ही में कतर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सुर्खियों में आ गया था। यहां भी समलैंगिक संबंध को अवैध माना जाता है और 7 साल तक की सजा का प्रवाधान है। देश के मुसलमानों को मौत की सजा भी हो सकती है।यूनाइटेड अरब अमीरात में भी समलैंगिकता अपराध है और लोगों को 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मर्दों के बीच संबंध पर मौत की सजा हो सकती है पर इसके लिए कानून स्पष्ट नहीं हैं और अभी तक इससे जुड़े मौत के मामले सामने नहीं आए हैं।
मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान में भी समलैंगिकता को लेकर ऐसे ही नियम हैं। यहां लोगों को सजा के लिए जुर्माना या 2 साल से लेकर उम्रकैद की सजा भी हो सकती है।पहले सोमालिया में समलैंगिक संबंध बनाने पर 3 महीने से 3 साल तक की सजा मिलती थी पर साल 2012 में नया कानून बना जिसके बाद शरिया कानून को देश का सबसे बड़ा कानून मान लिया गया और तब से यहां समलैंगिक संबंधों पर मौत की सजा दी जाने लगी है। मर्दों के बीच संबंध सुडान में गैरकानूनी है पर महिलाओं के लिए नियम स्पष्ट नहीं हैं। कोड़े मारना जेल और मौत की सजा तक यहां लोगों को इस जुर्म के लिए मिलती है।