एक्शन : यूपी के इस जिले में लगाई गई धारा 144, सामूहिक आयोजन पर रोक

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। त्यौहारों के सीजन में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही कोविड-19 के नियम भी फॉलो करने होंगे। सितंबर माह में कावड़ यात्रा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद (बारावफाद) और गांधी जयंती समारोह आयोजित होंगे। आगामी त्यौहारों को लेकर जिला प्रशासन ने आसामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 दंड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

इसके अलावा जिला प्रशासन ने कॉविड-19 का प्रोटोकॉल के अनुपालन में आदेश जारी किया है। धारा 144 की कार्रवाई 24 अगस्त से 18 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेंगी। जनपद में किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, बंदूक, रिवाल्वर, तलवार, कटार को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश में लिखित रूप से धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सिख धर्म के लोगों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति प्रदान की गई है।

कोविड-19 के नियम भी करने पड़ेंगे फॉलो

धारा 144 के लागू रहते जिलेभर में जलसा, जुलूस, समारोह बिना अनुमति आयोजित नहीं होंगे। इतना ही नहीं विस्फोटक पदार्थ, पत्थर, शीशे की बोतल घरों में संग्रहित करने पर प्रतिबंध है। तेज ध्वनि के लाउडस्पीकर और पटाखे के साथ डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। भड़काऊ भाषण, लेखन सामग्री, किसी भी धर्म के विरुद्ध टिप्पणी और पोस्ट पर पूरी तरह रोक रहेगी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर हुड़दंग करना और उत्तेजक बयान बाजी पर प्रतिबंध है।

इतना ही नहीं बिना अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। शादी आदि के कार्यक्रम में ड्रोन कैमरा के प्रयोग के लिए परगना मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धारा 144 को जिलेभर में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए थाना अध्यक्ष, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी को प्रतिलिपि जारी की गई है।

इंसेट बयान – राम सिंह गौतम, अपर जिलाधिकारी

जिलेभर में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। अग्रीम आदेशों तक जिले में धारा प्रभावी रहेगी।

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