Cheque Payment को लेकर बदलने वाला है नियम, जानिए क्या है नया और कब से होगा लागू

भोपाल। अगर आप चेक के जरिए भुगतान करते हैं तो ये आपके लिए काम की खबर बै। बता दें कि आने वाली 1 जनवरी से चेक से भुगतान करने वाला नियम में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिनों पहले चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू करने का फैसला किया है। आरबीआई के इस सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक रकम के भुगतान पर जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की जरूरत पड़ेगी। यह नया नियम 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है।

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

राजधानी भोपाल के एक बैंक में कार्यरत अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ पॉजिटिव पे सिस्टम एक प्रकार से फ्रॉड को पकड़ने वाला टूल है। इसके तहत चेक (Cheque Payment) के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज्यादा भुगतान करने पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। हालांकि, यह खाताधारकों पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं, लेकिन यह संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या इससे अधिक का भुगतान करने के लिए बैंक इस सुविधा को जरूरी कर दे।

इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक से जुड़ी कुछ जानकारी देना होगा। इसके तहत चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता (Payee) और पेमेंट की रकम आदि के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

चेक को क्‍लीयर करने की है प्रकिया

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में पॉजिटिव पे फैसिलिटी डेवलप करेगा और बैंकों को उपलब्ध कराएगा। यह सिस्टम 50 हजार या इससे बड़े अमाउंट के चेक के जरिए पेमेंट पर लागू होगा। चेक ट्रंकेशन सिस्‍टम चेक को क्‍लीयर करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है।

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