मिर्जापुर में हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास


0 अपर सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने सुनाई सजा
भास्कर न्यूज, मिर्जापुर।
हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा अपर सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में मंगलवार को सुनाई गई।


अभियोजन के अनुसार थाना चुनार में सन् 2009 में पंजीकृत मु0अ0स0-511/09 धारा 302,120 बी भा0द0वि0 सत्र परीक्षण सख्या-165/2010 के प्रकरण में विवेचक प्रभारी निरीक्षक चुनार डी0पी0 शुक्ला द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अपर शासकीय अधिवक्ता-के0के0 पाण्डेय (एडीजीसी) व राजेश कुमार यादव (एडीजीसी) तथा कोर्ट मोहर्रिर मका पूनम सिंह व कां विजय कुमार द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हेकां लालबहादुर के पैरवी के फलस्वरुप आज मंगलवार मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण रामायण व जयप्रकाश तिवारी को धारा 302 सपठित धारा-34 भादवि के तहत आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को ₹ 20,000/- के अर्थ दंड (कुल ₹ 40,000/-) से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्तगण पर लगाए गए कुल अर्थदण्ड की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि मृतक वारिसनों/उत्तराधिकारीगण को प्रदान किया जायेगा । अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

खबरें और भी हैं...