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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने गुरूवार शाम जारी निर्देश के तहत प्रदेश के सभी छोटे-बडेÞ मदिरालय प्रबंधकों व संचालकों को स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपने प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर ड्रंकन ड्राइविंग के प्रति सजग करने वाले बैनर और पोस्टर लगवायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना से बहुत लोग अपनी जान गवांते है। इनमें से ज्यादातर मौतें शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती है।
ऐसे में लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सीएम द्वारा मदिरा की दुकानों के बाहर नियमत: 36बाई24 और अंदर जहां शराब सेवा अनुमन्य है वहां 18बाई12 इंच के उक्त संदेश से जुडेÞ बैनर व पोस्टर लगाने के निर्देश दिये गये थे। आगे कहा कि यह अनिवार्यता देशी मदिरा, माडल शाप, बार सभी जगह लागू होती है। बताया कि विभाग के पोर्टल पर भी ऐसे चित्रमय संदेशों को अपलोड कराया गया है जहां से लाइसेंसिंयों द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि शराब के दुकानों पर ऐसे संदेश अंकित नहीं पाये गये तो संबंधित पर अर्थदंड आरोपित किया जायेगा।











