अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति : डीएम

  • हर शुक्रवार की रात्रि से सोमवार की सुबह तक लागू कोरोना कफ्र्यू

प्रतापगढ़। जिला मजिस्टेªट डा0 नितिन बंसल ने कोविड-19 से बचाव एवं संक्रमण को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के क्रम में निषेधात्मक आदेश पारित करते हुये कहा है कि रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि निषेधाज्ञा के अन्तर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार के प्रातः 7 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू किया जाता है। कोरोना कफ्र्यू के समय आवश्यक सेवाओं यथा स्वास्थ्य सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/सफाई आदि से जुड़े हुये कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। उन्होंने यह भी बताया है कि शासन के निर्देश के अनुक्रम में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमति रहेगी जिसमें कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाया जाये। शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराते हुये सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।

जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पंचायत/ग्राम पंचायत सतर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन एवं फागिंग की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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