
मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित नयी नीति ‘उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फ्लाइंग क्लबों/अकादमियों के लिए हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अन्तर्गत नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा चयनित संगठनों (फ्लाइंग क्लब/एकेडमी) को अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अन्धऊ (गाजीपुर), श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, धनीपुर (अलीगढ़), अमहट (सुल्तानपुर), म्योरपुर (सोनभद्र), सैफई (इटावा), पलिया (खीरी), झांसी, रसूलाबाद (कानपुर देहात), आजमगढ़ व चित्रकूट जनपदों में स्थित कुल 13 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसम्पत्तियों (हैंगर, भवन आदि) को उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
चिन्हित हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति (एक हवाई पट्टी पर चार संगठनों को) दी जाएगी। हवाई पट्टी पर हैंगर, भवन/अन्य सुविधाएं उपलब्ध है तो अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार नाइट लैण्डिंग हेतु सैफई जनपद इटावा हवाई पट्टी का उपयोग अतिरिक्त धनराशि देकर किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त राजकीय विमानों तथा चार्टर विमानों के उपयोग के लिए लायी जाएगी। संगठन को 10 वर्ष के अस्थायी तौर पर दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार 06 माह की नोटिस पर वापस ले सकेगी। नागरिक उड्डयन विभाग शर्तों की समीक्षा करेगा। संगठन को हैंगर, भवनों/अन्य का अपने व्यय पर मरम्मत करानी होगी। संगठन को हवाई पट्टी के उपयोग के लिए 10 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 वर्ष के लिए दी जाएगी। ई-टेण्डरिंग के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की जाएगी। प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण विशेषज्ञ समिति, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग होंगे। प्रशिक्षुओं से लिए जाने वाले शुल्क की 03 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को देय होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य में 17 हवाई पट्टियां स्थित है। वर्ष 2007 में इन हवाई पट्टियों के रख-रखाव, सुरक्षा राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों तथा रोजगार के नए अवसरों के नए सृजन की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य द्वारा अपने नियंत्रणाधीन/स्वामित्व की हवाई पट्टियों का निजी संस्थाओं को उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमति दिए जाने हेतु नीति निर्धारित की गई थी एवं तत्समय क्रियाशील कुल 12 हवाई पट्टियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में निजी संस्थाओं को उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने की अनुमति की नीति शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2007 के माध्यम से प्रख्यापित की गई। उक्त नीति के अन्तर्गत वर्तमान में अलीगढ़ हवाई पट्टी पर 04, सुल्तानपुर हवाई पट्टी पर 01, मेरठ हवाई पट्टी पर 01 व अयोध्या हवाई पट्टी पर 01 निजी संस्था अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रही हैं।
पूर्व नीति के लागू होने से अब तक लगभग 13 वर्ष के समय में नागरिक उड्डयन के परिवेश में काफी बदलाव हो गया है, जिससे पूर्व नीति में कतिपय संशोधन कर नई नीति लागू किए जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।










