भास्कर समाचार सेवा
हरिद्वार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने कलक्ट्रेक्ट सभागार में विधान सभा चुनाव-2022 के मद्देनजर कोविड-19 एवं आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कराने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर, जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित है, आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडे, हार्डिंग्स आदि हटाए जाएं। इसी तरह 48 घंटे के अंदर तथा 72 घंटे के अंदर किन-किन स्थानों से तथा क्या-क्या सामग्री हटायी जायेगी, के बारे में उन्होने विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से कोविड-19 का जिक्र करते हुए कहा कि यह चुनाव कोरोना काल का चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोविड गाइड लाइन 2022 का पालन होना चाहिये। उन्होने बैठक में यह भी बताया कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली, जनसभा, पद यात्रा, विजय जुलूस, वाहन-बाइक या साईकिल रैली आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके पश्चात आयोग की जो भी गाइड लाइन आयेगी, उसी अनुसार कार्रवाई की जायेगी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, एसडीएम पूरण सिंह राणा, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी हरीश रावत, अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी सुभाष शाक्य, जिला मंत्री सीपीआई विजय पाल सिंह, अध्यक्ष जिला कांगे्रस धर्मपाल सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम शेखर कुमार, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सतीश जोशी, बसपा अनिल चौधरी, जिला महामंत्री भाजपा विकास तिवारी, तरूण नैय्यर, इष्टदेव सोनी, अजीत पंडित, दिनेश, राजकुमार, आम आदमी पार्टी से तनवीर शर्मा, हेमा, आइएनसी से शुभम अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी साजिद अंसारी, प्रदेश सचिव मोहब्बत अंसारी, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी योगेश कुमार, जिला अध्यक्ष अनूप सिंह, डॉ. तसलीम, अजीत सिंह आदि उपस्थित थे।
प्रत्येक कार्यक्रम की होगी वीडियोग्राफी
विनय शंकर पांडेय कहा कि राजनीतिक दल जहां पर भी रैली आदि करगें, तो सोशल डिस्टिेंसिंग के अनुसार वहां की क्षमता के हिसाब से बैठने की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं थर्मल स्कैनिंग, हैंड सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था उन्हें स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी। प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। उन्होने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।
पांच लोगों के साथ होगा डोर-टू-डोर कैंपेन
डोर-टू-डोर कैंपेन के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि उसमें पांच लोगों से अधिक नहीं होने चाहिये। उन्होने कहा कि रैली आदि की अनुमति रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक नहीं होगी। काफिले की गाड़ियों के संबंध में उन्होंने बताया कि एक समय में सिर्फ पांच गाड़ियां ही रवाना हो सकेंगी। उसके बाद पुनः आधे घंटे बाद फिर पांच गाड़ियों को रवाना करने की अनुमति होगी। इसी क्रम में यह व्यवस्था चलेगी। उन्होने कहा कि कोई भी नुक्कड़ सभा आयोजित नहीं होगी।
नामांकन में होगी केवल दो गाड़ियों की अनुमति
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि हेलीपैड, ओपन ग्राउण्ड, हॉल आदि चिह्नित कर लिये गये हैं। रैली आदि में भाग लेने के लिये स्टार कंपैनर को 48 घंटे पहले मंजूरी लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को हॉल आदि में प्रवेश के लिये वैक्सीन की डबल डोज लगी होनी चाहिये। या फिर 72 घण्टे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। नामांकन का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि केवल दो गाड़ियों को ही इजाजत होगी।