भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे मुद्रणालय: डीएम

बहराइच ।  जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने जिले के सभी मुद्रणालयों को निर्देश दिया है कि मुद्रण सम्बन्धी कार्यो के दौरान आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने प्रेस स्वामियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रकाशित पोस्टर, पैम्फलेट, फ्लैक्स एवं बैनर इत्यादि पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता ज़रूर लिखें तथा प्रकाशित प्रतियों की संख्या का भी उल्लेख किया जाय। आयोग यह चाहता है कि आप द्वारा जो भी कार्य किया जाय उसके बारे में आपकी ओर से जिला प्रशासन को यह सूचना देनी है कि उक्त कार्य किसके लिए किया गया और इस पर कितना धन व्यय हुआ है, ताकि उक्त खर्च को सम्बन्धित प्रकाशक (प्रत्याशी अथवा पार्टी) के व्यय में जोड़ा जा सके।
मुद्रणालयों को जानकारी दी गयी कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 127‘‘क’’ के अनुसार निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट इत्यादि के प्रकाशक को परिशिष्ट-क में घोषणा पत्र देना होगा। प्रकाशक की व्यक्तिगत पहचान दो व्यक्तियों द्वारा की जायेगी। मुद्रित सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक और मुद्रक का पूरा नाम व पता अंकित होना चाहिए। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों को मुद्रक परिशिष्ट-ख, परिशिष्ट-क के साथ निर्वाचन कार्यालय में जमा करायेंगे। कोई व्यक्ति जो उक्त प्रक्रिया का उल्लघंन करता है, वह 06 (छः) महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 02 (दो) हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।
प्रेस स्वामियों को जानकारी दी गयी है कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुुरू करने से पूर्व मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। मुद्रक के लिए अनिवार्य होगा कि वह मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा पर प्रस्तुत करेंगे। मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज़ की प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी। कोई व्यक्ति जो उक्त का उल्लंघन करता है उसे छः महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 02 हज़ार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

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