बहराइच । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ० दिनेश चन्द्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात अग्रेतर निर्देश जारी किये जायेंगे। राजनैतिक दलों, सम्भावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन सम्बन्धी रैलियॉ 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगी।
डीएम डॉ० चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गयी है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने की भी अपेक्षा की गई है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी 2022 को निर्गत रिवाईज़्ड गाइडलाइन फॉर कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। डीएम डॉ० चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा निर्गत उक्त निर्देश तत्काल प्रभावी हो गये हैं
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