मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों को हुई जेल

फाइल फोटो

सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। 

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय में प्रचलित वाद में न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सश्रम कारावास एवम् अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना कमलापुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 710/09 धारा 498A/304B भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.रामू पुत्र सोहनलाल 2.श्रीमती कमलादेवी पत्नी सोहनलाल सर्व निवासीगण भागूपुर मजरा बसईडीह  थाना कमलापुर जनपद सीतापुर में थाना कमलापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक को विचारण पूर्ण कर मा0 अपर सत्र न्यायालय/FTC सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों रामू व श्रीमती कमलादेवी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 498A भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट में प्रत्येक को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000/-रुपये अर्थदंड तथा अभियुक्त रामू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304B में 08 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी।  

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