वरुण सिंह
लालगंज/आजमगढ़। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा 138 बी में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए महमूद हसन अवर अभियंता एवं उपखंड अधिकारी नवरत्न राम ने विद्युत उपकेंद्र देवगांव के विद्युत आपूर्ति करने वाले क्षेत्र में विद्युत बकायेदारों पर मुकदमा दर्ज कराया जिससेे क्षेत्र हड़कंप मचा हुआ है
विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत सूबेदार प्रजापति बेरमा बिशंभरपुर, मंगरु यादव मिर्जापुर देवगांव, विजय बहादुर यादव देवगांव, नीरा देवी निवासी मिर्जापुर, रमेश चौहान निवासी तरफ काजी, अरुण सेठ देवगांव बाजार, अंगद चौरसिया व , कपिल प्रजापति निवासी उसरौली, फिरोज कस्बा देवगांव के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की 2003 की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की दी तहरीर