उत्तर प्रदेश समेत देश में पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मतदान के मतदाता मूड बनाना शुरू कर दिया है। हर कोई अपने-अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार को मतदान करने को सोच रहे हैं। ऐसे में अगर आपके वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) नहीं है, तो आप मतदान से वंचित हो जाएंगे यह सोच रहे होंगे। लेकिन आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप वोटर आईडी के बगैर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर आईडी के अलावा 11 अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी मदद से आपको वोट डालने दिया जाएगा। इन दस्तावेजों में सबसे जरूरी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट आदि जरूरी है।
इन डॉक्यूमेंट्स करना है जरूरीअगर आप का वोटर आईडी कार्ड खो गया है या फिर कट, फट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को अगर आप अपने इन 11 दस्तावेज को दिखाते हैं तो आप मतदान कर सकेंगे। जो इस प्रकार है। आप के पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय/राज्यसरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो वाले सर्विसेज कार्ड, फोटो के साथ वाली बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए हेल्थ इंसोरेंस कार्ड, फ़ोटो वाले पेंशन डॉक्यूमेंट, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए परिचय पत्र और सबसे जरूरी है आधार कार्ड हो। इन दस्तावेजों के मदद से मताधिकार कर सकेंगे।