उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 4 अभियुक्तों को किया जिला बदर

दीवारों पर पोस्टर चस्पा करते  पुलिसकर्मी

भास्कर ब्यूरो

अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश गुंडा  नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत  जनपद पुलिस द्वारा  4 अभियुक्तों पर जिलाबदर कार्यवाही की गई है। जिसमे अलीगंज पुलिस  द्वारा अबू बकर उर्फ वसीक उर रहमान  पुत्र भुल्लर उर्फ जकीर उर रहमान निवासी मखदूम नगर थाना अलीगंज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा  नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

अकबरपुर पुलिस द्वारा दो अभियुक्त सिराज पुत्र मो. कासिम ग्राम लोरपुर ताजन थाना अकबरपुर, मो. शरीफ पुत्र मिट्ठू निवासी लोरपुर ताजन थाना अकबरपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। टाण्डा पुलिस  द्वारा नसीम पुत्र ताज मोहम्मद निवासी नैपुरा थाना टाण्डा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

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