एडीआर मैकेनिज्म विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा

भास्कर ब्यूरो
अंबेडकरनगर।

उत्तर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2021-22 के अनुपालन में पदम नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को जिला कारागार में एडीआर मैकेनिज्म विषय पर प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आनलाइन/वीडियो कॉफेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण में जिला करागार से गिरिजा शंकर यादव कारापाल जिला कारागार, राजेश कुमार उपकारापाल जिला कारागार द्वारा उक्त शिविर एवं निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया।

आनलाइन/वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिविर को सम्बोधित करते हुये प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एडीआर मैकनिज्न विषय पर बोलते हुये बताया कि एण्डीआर असहमत पक्षों को मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में पड़े बिना किसी विवाद के समाधान हेतु स्थापित तंत्र है। एण्डीआर प्रक्रिया केवल दीवानी विवादों के मामले में स्वीकार्य है, जिसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। एडीआर के तरीकों को न्यायालय और औपचारिक कानून प्रणाली का विकल्प घोषित किया गया है तथा इसे विवाद को शीघ्रता से और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अपनाये जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान के विविध प्रकार है जिनमें मुख्यतः पंचाट प्रक्रिया, जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्षकार या पक्षकारों का समूह मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्णय प्रस्तुत करता है। मध्यस्थता प्रक्रिया इस प्रक्रिया का लक्ष्य विवादित पक्षों को आपसी सहमति के माध्यम से समाधान तक पहुंचने में सहायता करना है। सुलह प्रक्रिया इस प्रक्रिया द्वारा विवादों का समाधान समझौते या स्वैच्छिक करार द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोक अदालत का गठन विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया है। यह सार्वजनिक रूप से सुलह का एक रूप है।

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