अतुल शर्मा
गाजियाबाद।जिलाप्रशासन ने शिक्षण शुल्क को लेकर जनपद के पब्लिक स्कूलो की नकेल कसनी शुरू कर दी है। जिलाप्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि तय शुल्क से ज्यादा किसी भी मद में वसूली की गयी तो स्कूल संचालको के खिलाफ दंण्डात्कम कार्रवाई होगी। जनपद की फीस निर्धारण कमेटी की यहां सम्पन्न हुई बैठक में यह अहम निर्णेय लिया गया है । जिलाधिकारी रितु माहेष्वरी ने कडे शब्दों मेे कहा है कि स्कूल संचालक व प्रधानाचार्य छात्रों की फीस तथा अन्य मदों में जिनकी फीस छात्रों से ली जाती है पूरी पारदर्षिता बरते। उन्होेने कहा कि अभिवाकों का यह अधिकार है कि उनको इस बात की जानकारी हो कि उनके बच्चों की किसी मद में क्या फीस है।
उन्होने निर्देष दिये कि मनमर्जी से फीस में वृद्वि करने वाले स्कूल प्रबन्धकों व प्रधानाचार्यो के विरूद्व हर दषा में कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी। बैठक में यह भी निर्णेय किया गया कि सभी स्कूल अपने कम्पोजिट वार्षिक फीस का वे्रकअप सूचना पट पर प्रदर्शित करेगे ताकि किसी भी अभिभावको को असमंजस की स्थिति का सामना न करना पडे। खास बात यह है कि अब हर माह स्कूल प्रधानाचार्य अपने फीस आदि के मदों का आडिट भी अनिवार्य रूप से करायेगे। समय से कराये ताकि पारदर्षिता से समझोैता न हो सके।
इसके अलावा जिले के हर स्कूल में बनायी गयी अभिभावक कमेटियों की नियमित बैठक भी प्रत्येक शनिवार को सभी स्कूल में आयोजित होगी। जिलाप्रशासन के इस निर्णेय का अभिभावक अध्यापक संघ ने स्वागत किया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला विद्यालय निरीक्षक, चार्टिड एकाउन्टेैन्ट, प्रधानाचार्य, अभिभावक उपस्थित थे।