
Hanuman Chalisa Controversy : पिछले कुछ दिनों से देशभर में हनुमान चालीसा ( Hanuman Chalisa ) को लेकर विवाद जारी है। यह विवाद शांत होने के बजाय और गहराता जा रहा है। इस बीच मंगलवार को मुंबई सेशंस कोर्ट ( Mumbai Sessions Court ) ने भी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ( Navneet Rana ) को झटका दिया है। अब नवनीत राणा की जमानत याचिका (bail application ) पर 29 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी।
मुंबई सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को नवनीत राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि अब 29 अप्रैल के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस पर मुंबई पुलिस को 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा है। राहत की उम्मीद न करें नवनीत
इससे पहले रविवार को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हनुमान चालीसा के मुद्दे पर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 16 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट ने झटका देते हुए नवनीत राणा की ओर दो एफआईआर खारिज करने को लेकर दायर याचिका रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस ने दूसरे एफआईआर मामले में इतना जरूर कहा कि एफआईआर पर कार्रवाई से 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अब मंगलवार को सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसद नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है।
सांसद नवनीत राणा पर है देशद्रोह का ओराप
Hanuman Chalisa Controversy : बता दें कि शुक्रवार को सांसद नवनीत राणा के पति व विधायक रवि राणा ने ऐलान किया था कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान जयंती का पाठ करेंगे। शनिवार को इस मुद्दे पर शिवसैनिक सड़क पर उतर आये। शिवसैनिकों के सड़क पर उतरने की वजह तनाव का माहौल बना रहा। हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही देशद्रोह सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
नवनीत के साथ कोई बदसलूकी नहीं – दिलीप वलसे पाटिल
महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई। उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, वो सब गलत हैं।













