मेरठ। मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त कुख्यात अपराधी की लगभग 51 लाख रुपये की सम्पत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें एक मकान तथा दो स्कूटी बतायी गई है। पुलिस ने अपना अभियान दूसरे दिन भी जारी रखा। यह संपत्ति अपराधी ने अपनी पत्नी के नाम करा रखी थी। ड्रग्स माफिया तस्लीम की संपत्ति पर लालकुर्ती पुलिस ने दूसरे दिन भी की बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को कार्रवाई के दौरान लगभग 50 लाख की संपत्ति पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए कब्जा कर लिया। यह संपत्ति तस्लीम ने अपनी पत्नी नसीम बानो उर्फ हज्जन के नाम कर रखी थी। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस ने इस संपत्ति को सील किया। गौरतलब है कि बुधवार को भी पुलिस ने ड्रग्स माफिया तस्लीम की डेढ़ करोड़ की संपत्ति को सील किया था। लालकुर्ती पुलिस ने बताया, थाना रेलवे रोड पर 161/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग 22 दिसंबर 2021 को पंजीकृत किया गया था, जिसमें तसलीम पुत्र मोहम्मद, नसीम बानो उर्फ हज्जन पत्नी तसलीम, शाहवाज उर्फ शाबाज पुत्र तसलीम, शादाब पुत्र तसलीम, निजामुद्दीन उर्फ पोनी पुत्र अल्ला दिया, दानिश पुत्र यूसुफ को नामजद किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेश, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक कैन्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना लालकुर्ती द्वारा सम्पादित की जा रही है। लम्बे समय से जुड़ा है नशे के कारोबार में विवेचना के दौरान प्रकाश में आया, अभियुक्त तसलीम द्वारा काफी बड़े पैमाने पर तथा लम्बे समय से मादक पदार्थों की बिक्री के अपराध कारित कर बड़े पैमाने पर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया गया है। अभियुक्त तसलीम उपरोक्त द्वारा एक आवासीय मकान स्थित खसरा नम्बर 106 मोहल्ला शानदार गार्डन अनवार की कोठी के पास 25 फुटा रोड समर गार्डन के सामने लिसाड़ी गांव थाना लिसाड़ीगेट को गत चार अप्रैल 2022 को कुर्क किया गया था। अवैध रूप से अर्जित किया धन इसी क्रम में उक्त अभियुक्त के एक आवासी मकान संख्या-180 स्थित पुर्वा हाफिज अब्दुल करीम मछेरान थाना रेलवे रोड जो नसीम बानो पत्नी तसलीम निवासी पुर्वा हाफिज अब्दुल करीम व मोहम्मद शादाब पुत्र तसलीम के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपये है तथा अभियुक्त तसलीम के पुत्र शादाब की दो स्कूटी जो पूर्व से थाना रेलवे रोड पर दाखिल हैं, जिनका मूल्य लगभग एक लाख रुपये हैं, इसी प्रकार अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धन से क्रय किया गया था। रेलवे रोड थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा लालकुर्ती पुलिस ने बताया, उक्त मकान तथा दो स्कूटी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाद संख्या डी 20211152000 धारा 14:1 उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनिय-1986 सरकार बनाम तसलीम पुत्र मोहम्मद हफीज थाना रेलवे रोड के तहत दिए गए आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।
खबरें और भी हैं...
महाकुंभ 2025 विशेष: श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगा ‘अशोक स्तंभ’
देश, बड़ी खबर, महाकुंभ 2025
महाराष्ट्र चुनाव: नतीजों से गदगद हुए पीएम मोदी,कहा- ‘विकास और सुशासन की जीत’
देश, महाराष्ट्र चुनाव