मिशन शक्ति: बाल विवाह एवं बाल श्रम की रोकथाम हेतु दिलाई शपथ

भास्कर समाचार सेवा

मुज़फ्फरनगर । चंद्र भूषण सिंह जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर व अनूप कुमार जिला प्रोबेशन अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशन में। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुढ़ाना में। ऑपरेशन मुक्ति अभियान के अंतर्गत बाल विवाह एवं बाल श्रम रोकने हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एवं बालिकाओं को बाल विवाह न करने व बाल विवाह रोकने तथा बाल श्रम रोकने की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम डॉ राजीव कुमार सदस्य बाल कल्याण समिति प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पीठ जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 । तथा बाल श्रम व बाल श्रम( निषेध व विनियमन) अधिनियम 2016 के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह गैर-कानूनी है जिसमें 2 साल का कठोर कारावास या ₹100000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है।
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 2016 के अंतर्गत बाल श्रम अपराध है जिसके अंतर्गत 2 वर्ष की सजा एवं 50000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार
बाल विवाह एवं बाल श्रम रोकने हेतु ऑपरेशन मुक्ति अभियान 01 मई 2022 से 07 मई 2022 तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्या विद्यालय से पूनम शर्मा ,प्रियंका रानी व सविता स्वामी का सहयोग रहा। इस अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया जिसमें सफल छात्राओं नीतू ,निधि, विशू,निकिता,वंशिका ,मन्तशा, मनीषा व संजना को सफल होने पर फूल माला पहनाकर उत्साह वर्धन किया गया ।कार्यक्रम में श्रीमती मीनाक्षी, कु माही व शिवराज सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी से ऑपरेशन मुक्ति अभियान को सफल बनाने की अपील की गई।

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