पटना. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव को पटना हाई कोर्ट से आज सोमवार को करारा झटका दिया है पटना हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, कोर्ट ने तेजस्वी को 5, देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया. तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया था. यह बंगला उन्हें तब आवंटित किया गया था, जब वह बिहार के उपमुख्यमंत्री थे.
Patna High Court has rejected RJD leader Tejashwi Yadav's petition challenging Bihar government's order to vacate his bungalow. The bungalow was allotted to him when he was Bihar Deputy CM. (file pic) pic.twitter.com/TtaoocFuSu
— ANI (@ANI) January 7, 2019
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में जब अधिकारी और पुलिस टीम तेजस्वी का बंगला खाली कराने पहुंचे थे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था. पूर्व उपमुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट के कागज दिखाए, जिसके बाद टीम वापस लौट गई. इस पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा था कि कानून अपना काम करेगा, आप इतने परेशान क्यों हैं.
तेजस्वी ने साथ चाचा नीतीश कुमार पर हमला
तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के पास खुद के बहुत घर हैं. पटना से लेकर दिल्ली में उनके घर हैं. पहले सीएम ही मकान खाली करें. आरजेडी नेता ने कहा था कि बंगला उस वक्त भी सुशील मोदी के नाम पर आवंटित नहीं था, जब वह पहले उपमुख्यमंत्री थे. हमने बंगला सुशील मोदी से लिया ही नहीं. जब टीम बंगला खाली कराने पहुंची थी तो उन्हें गेट पर एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कार्यकर्ता और आरजेडी विधायक भी वहां पहुंच गए और धरना देने लगे