
सीतापुर । जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि पात्र गृहस्थी राशन कार्डों के पात्र व अपात्र के सम्बंध में शासनादेश 07 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों का कोई पुनः निर्धारण नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसे कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। रिकवरी के सम्बंध में शासन स्तर से तथा खाद्यायुक्त के कार्यालय से कोई आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। तद्नुसार राशन कार्ड समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में उनके कार्यालय के आदेश संख्या-1959/जि0पू0अ0/रा0का0/2022 दिनांक 22.04.2022 को खण्डित/संशोधित किया गया है।
पात्र गृहस्थी शहरी
इस सम्बंध में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों हेतु निर्धारित पात्रता शर्तें शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर 2014 में निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अनुसार नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा वातानुकूल यंत्र (एअर कन्डीश्नर) अथवा 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसा परिवार, जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट हो तथा ऐसा परिवार, जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्यों के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट ऐरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
ऐसे परिवार, जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस/शस्त्र हों तथा ऐसे परिवार, जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 तीन लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, चयन सूची के अनुसार निष्कासन का आधार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शासनादेशानुसार) के अन्तर्गत आयेंगे।
पात्र गृहस्थी ग्रामीण
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूल यंत्र (एअर कन्डीश्नर) अथवा 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसा परिवार, जिसके किसी सदस्य के पास या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किन्तु बुन्देल खण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.50 एकड़ होगी, ऐसे परिवार, जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 दो लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो तथा ऐसे परिवार, जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस/शस्त्र हों, चयन सूची के अनुसार निष्कासन का आधार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शासनादेशानुसार) के अन्तर्गत आयेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार राशन कार्ड समर्पण के सम्बंध में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतया भ्रामक एवं असत्य हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।