अस्पताल व मैरिज होम के संचालक खुद करेंगे कूड़े का निस्तारण, नहीं तो लगेगा जुर्माना

भास्कर समाचार सेवा
मुरादनगर। नगरपालिका परिषद के अंर्तगत अस्पताल, होटल, मैरिज होम, मकान सामग्री व नाली में गोबर बहाने व फैलाने वालों पर जुर्माना लगेगा। यदि इधर-उधर कूड़ा फैलाकर गंदगी की तो जुर्माने की मार पड़ सकती है। इसके लिए नगर पालिका पूरी तैयारी कर रही है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि शहर में बल्क वेस्ट जनरेट करने वाले होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबो, अस्पतालों, नर्सिंग होम, माल , दूध डेयरी, संचालकों व संस्थानों से ज्यादा कूड़ा निकलता है। मगर उनके पास कूड़े को निस्तारण करने की व्यवस्था नहीं है। अब उन पर नगरपालिका परिषद ने शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। नगर पालिका परिषद नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इन संस्थानों को कंपोस्टिंग यूनिट लगाकर गीले कूड़े और सूखे कूड़े का निस्तारण अपने स्तर पर करना होगा नहीं तो भारी जुर्माना लगेगा। मेडिकल वेस्ट डालने वाले अस्पतालों नर्सिंग होम पर 50 हजार, गोबर डालने वालों पर 20 हजार व होटल – रेस्टोरेंट पर 50 हजार और मकान का मलबा सड़क पर डालने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

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