सीतापुर : अपराधी की पच्चहत्तर लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क

सीतापुर। अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सदरपुर द्वारा 15 जून को जिलाधिकारी के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति (कुल 01 अदद मकान, 02 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद ट्रेक्टर, 06 बीघा जमीन) को थाना रेउसा पर गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत लगभग पच्चहत्तर लाख पचपन हजार रूपए आंकी गयी है।

थाना सदरपुर पुलिस ने की कार्रवाई

एसपी ने बताया कि अभियुक्त नरेन्द्र वर्मा पुत्र रामअकबाल नि0ग्रा0 नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त शातिर शराब तस्कर एवम् अवैध/नकली शराब कारोबार में लिप्त हैं, जिसके विरुद्ध इस संबंध में थाना रेऊसा पर अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है।

संगंठित गिरोह बनाकर करते थे अपराध

अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदींध्निर्मित की जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उनके परिवारीजन/सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था।

विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त की विभिन्न संपत्तियों को पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

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