भास्कर समाचार सेवा
इटावा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ जिले में अधिकाधिक बालिकाओं को मिले इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। योजना के तहत जनपद की 8931 लड़कियों को अब तक लाभ मिल चुका है यह जानकारी दी जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह ने।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली इस योजना में हर तबके की कन्याओं को लाभ मिले इसके लिए आवेदन करने के लिए शासन स्तर में बदलाव किया गया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल करने के साथ ही जांच प्रक्रिया में हर स्तर पर बदलाव लाया गया है। इसके तहत सभी बैंकों और डाकघरों के खातों को भी मान्य कर दिया गया है डीपीओ ने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली इस योजना में हर तबके की कन्याओं को लाभ मिले इसके लिए आवेदन करने के लिए शासन स्तर में बदलाव किया गया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल करने के साथ ही जांच प्रक्रिया में हर स्तर पर बदलाव लाया गया है।
उन्होंने ने बताया कि इस योजना के तहत अब अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी एक बार में ही आवेदन पूर्ण हो जाएगा जो ऑनलाइन आगे बढ़ता रहेगा उन्होंने बताया पहले योजना के तहत लाभार्थी का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य था लेकिन अब ग्रामीण बैंक व डाकघर में भी खाते मान्य होंगे
पहले योजना के तहत आवेदन करने के लिए ₹10 का शपथ पत्र के रूप में देना होता था अब स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र ही मान्य होगा।
डीपीओ ने बताया इस योजना को ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं तक पहुंचाया जाए इस संदर्भ में हर माह समीक्षा बैठक भी की जाएगी और जिन ब्लॉकों से आवेदन कम होंगे वहां पर स्कूल और ग्राम पंचायतों में स्वाबलंबन कैंप के द्वारा इस योजना का विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा क्या है कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदेश की बालिकाओं को ₹15000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय ₹2000 ,1 साल का टीकाकरण पूरा करने पर ₹1000, पहली कक्षा में दाखिले पर ₹2000,छठी कक्षा में आने पर ₹2000, नौवीं कक्षा में दाखिले के समय ₹3000, 10वीं और 12वीं का एग्जाम पास कर के 2 साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने के लिए ₹5000 की मदद की जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि लाभार्थी के खाते में जाती है।
योजना के लिए पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या फिर उससे कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की दो लड़कियां ही उठा सकती हैं। यदि किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो अधिकतम गोद ली हुई दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसी परिवार की दो अन्य लड़कियां भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यदि किसी महिला की जुड़वा बेटियां हैं तो उन जुड़वा बेटियों को भी इस योजना का अलग-अलग लाभ मिलेगा। इस स्थिति में एक परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा सकती हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड निवास प्रमाण पत्र