
भास्कर समाचार सेवा
रामपुर। तहसील सभागार व खंड विकास कार्यालय में प्रधान व राशन डीलरों के साथ अलग-अलग बैठक कर खेत में अवशेष जलाने को लेकर चेतावनी के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कार्यवाही के तौर पर भारी अर्थदंड वसूलने की बात कही।
बुधवार को एसडीएम शाहबाद सुनील कुमार ने सबसे पहले तहसील सभागार में राशन डीलर के साथ एक बैठक की जिसमें खेतों में अवशेष जलाए जाने को लेकर किसानों को जागरूक करने एवं अवशेष जलाने पर भारी अर्थदंड के साथ कार्रवाई करने की बात कही वहीं दूसरी बैठक खंड विकास कार्यालय शाहबाद में खंड विकास अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से प्रधानों के साथ के इन दोनों बैठक का उद्देश्य खेत मे
फसल अवशेष को जलाने को लेकर राशन डीलर व प्रधानों के जरिए क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने का था। इस दौरान एसडीएम शाहबाद सुनील कुमार ने कहा कि खेतों में अवशेष जलाने से पोषक तत्व नष्ट होते हैं तथा पृथ्वी पर भौतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो कि एक बड़ा नुकसान है जिससे फसल की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। फसल के अवशेषों को खेतों में ना जला कर के उसके अवशेष को डी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाकर खेती में इस्तेमाल करने से पैदावार बढ़ती है वही जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि यदि क्षेत्र में फसलों के अवशेष को जलाते पाया गया तब खेत 2 एकड़ से कम होने पर 2 हजार 5 शो रुपए जुर्माना एवं 2 एकड़ से अधिक किंतु 5 एकड़ से कम होने पर 5 हजार रुपए के अर्थदंड एवं 5 एकड़ से अधिक होने पर मे 15 हजार रुपए के अर्थदंड सहित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने की लगातार दो बार फसल अवशेष को खेत में जलाया होगा उसको सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा।
खेतों में अवशेष जलाने की लगातार दो घटनाएं होने की दशा में संबंधित कृषक को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा। इस दौरान कोतवाल शाहबाद अजय कुमार मिश्रा,सैफनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, एडीओ पंचायत अवधेश कुमार सिंह समय समस्त ग्राम प्रधान एवं कोटा डीलर मौजूद रहे।














