सीतापुर: आपराधिक कृत्यों से अर्जित तिहत्तर लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क

सीतापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसवां पुलिस द्वारा दिनांक 28.अक्टूबर को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति (थाना बिसवां क्षेत्रांतर्गत स्थित 03 अदद पक्के मकान) को थाना बिसवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 432/20 धारा 2ध्3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट तथा गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति (थाना बिसवां क्षेत्रांतर्गत स्थित 01 अदद पक्का मकान) को थाना बिसवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 452/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 73,26,000/- (तिहत्तर लाख छब्बीस हजार रुपये) आंकी गयी है।

मु0अ0सं0 432/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1.रपटू उर्फ वाजिद अली पुत्र रज्जाब अली निवासी मियागंज थाना कोतवाली बिसवा जिला सीतापुर व इनकी पत्नी श्रीमती खुर्शीद पत्नी रपटू निवासी उपरोक्त 2.अनीश पुत्र अजीमुल्ला निवासी पक्का कटरा थाना कोतवाली बिसवा जिला सीतापुर व इनके पुत्र जलीश पुत्र अनीश निवासी उपरोक्त 3.मोवीन पुत्र स्व0 जमील निवासी दायरा थाना बिसवा जिला सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं।

अभियुक्त रपटू उपरोक्त अपने आपराधिक गिरोह का गैंग लीडर है एवम् अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। मु0अ0सं0 452/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट अभियुक्त नासिर पुत्र हातिम अली निवासी क्योटिबादुल्ला थाना बिसवा जिला सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंगध्परिवार के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं।

अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त रपटू, अनीश, मोबीन, नासिर उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

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