गोंडा। गुरुवार को जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में शिकायती प्रार्थना पत्र में एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया । थाना क्षेत्र कर्नलगंज के बरबटपुर गांव में बाल विवाह का होना प्रस्तावित है। जिसे रुकवाया जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित को नियमानुसार कार्यवाही के लिए तत्काल निर्देशित किए । उक्त प्रकरण में संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई ने न्याय पीठ को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया एवं बाल विवाह रुकवाने के लिए किया गया ।
न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने बाल विवाह रोकने के लिए सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक धीरेन्द्र सिंह संरक्षण अधिकारी चंद्र मोहन वर्मा , चाइल्ड लाइन प्रभारी आशीष मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता पंकज राव नीलम सरोज की टीम पीड़िता उपरोक्त के गांव बरबटपुर पहुँचे। पुलिस चाइल्ड लाइन टीम व बाल संरक्षण इकाई की टीम ने बालिका की काउंसलिंग की काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया वह कक्षा पाॅच पढ़ी हुई है ।
न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने प्राथमिक विद्यालय बरबटपुर के प्रधानाचार्य को बालिका के शैक्षिक अभिलेख सहित बुलाया गया।सभी शैक्षणिक अभिलेखों के अवलोकन एवं मूल्यांकन से न्याय पीठ बल कल्याण समिति ने उक्त पीड़िता को नाबालिक घोषित किया।चाइल्ड लाइन व पुलिस टीम तथा संरक्षण कार्यालय गोण्डा टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह के बारे में जानकारी दी साथ ही बताया गया।
18 वर्ष से कम उम्र की बालिका की शादी करते हैं तो यह कानूनी अपराध है जिसके लिए सजा व जुर्माना का प्रावधान है।उक्त प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज जिला प्रोबेशन अधिकारी ,संतोष कुमार सोनी ने बाल संरक्षण की टीम को नियमानुसार कार्यवाही करने को निर्देश दिए उक्त कार्यवाही में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रेमशंकर लाल श्रीवास्तव ,राम कृपाल शुक्ला ,राजेश श्रीवास्तव ,प्रियंका श्रीवास्तव स्टेनो मनोज कुमार द्वारा पूर्ण की गईं ।