गोंडा: बैंक से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का जारी आदेश

गोंडा । सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय वीनस कुमारी ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध थाना अध्यक्ष नगर कोतवाली को धारा 156(3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करने का आदेश कियाA सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक मणि श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास मुन्नालाल द्वारा उदय भान केवल राम निवासी ग्राम पिपरी मांझा त्रिवेणी प्रसाद पुत्र माधवराम निवासी ग्राम पिपरी मांझा द्वारा 3-3 लाख की रकम बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को अंधकार में रखकर और धोखाधड़ी करके ऋण प्राप्त कर लिया था अभियुक्त गण ने बैंक को एक एक फर्जी शपथ पत्र भी इस बात का दिया था ।

वेना तो दूसरे बैंक के कर्जदार हैं और ना ही कहीं अपनी जमीन को बेच रखे हैं जबकि बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सुख अभियुक्तों द्वारा कर्ज राशि की रकम न जमा करने के कारण बैंक अधिकारियों द्वारा जब विस्तृत जांच किया गया तो पाया गया अभियुक्तों ने बैंक को गुमराह करके कर्ज प्राप्त कर लिया है।

इस बात का प्रार्थना पत्र नगर कोतवाल गोंडा एसपी गोंडा को दिया गया उसके उपरांत 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास द्वारा न्यायालय की शरण लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी द्वितीय द्वारा मामले की गंभीरता देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास गोंडा की धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करते हुए थाना अध्यक्ष नगर कोतवाली को उक्त मुकदमा के संबंध में संगत धाराओं में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग नियमानुसार पंजीकृत करने का आदेश दिया।

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