बल्दीराय-सुल्तानपुर। तहसील मुख्यालय बल्दीराय देवरा मुसाफिरखाना संपर्क मार्ग के किनारे बेशकीमती जमीन जो भूअभिलेख में बंजर के रूप में दर्ज है। जिस पर वर्षों पूर्व कुछ लोगों ने कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण कर लिया था। मामले को लेकर बीते वर्ष 2020 में कई बार जमीन को खाली करने की नोटिस मिलने के बाद भी शकुंतला देवी पत्नी राम मिलन निवासी बिही निदूरा व पारसनाथ पुत्र दयाराम बिही निदूरा ने जमीन को खाली नही किया।
आरोप है कि शकुंतला देवी द्वारा गाटा संख्या 1691/0.117 हे. में स्तिथ जिसका 0.0240 हे.जमीन को कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण कर लिया था। इसी तरह पारसनाथ पुत्र दयाराम ने गाटा संख्या 1687 ख/ 0.0480 हे व गाटा संख्या 1688/0.0630 हे० में स्थित जमीन में 0.0304हे. व 0.007हे. जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य होने का आरोप लागया गया है। तहसीलदार की कोर्ट में हाजिर न होने पर तहसीलदार बल्दीराय की कोर्ट ने शंकुतला देवी को आठ हजार एक सौ रुपये व पारसनाथ को सोलह हजार आठ सौ तीस रुपये का जुर्माना लगते हुए एक माह के अंदर ग्राम सभा की जमीन को खाली करने का आदेश दिया है।
वही एक माह के भीतर उक्त लोगो द्वारा जमीन खाली न करने की दशा में लेखपाल को मय फोर्स जमीन खाली करवाने का आदेश भी जारी किया है। उक्त मामले में तहसीलदार घनश्याम भारतीय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पारसनाथ और शकुंतला के कब्जे दारी को लेकर आदेश किया गया है। लेकिन मामले में नया मोड़ आ गया परशुराम ने कोर्ट को अवगत कराया के यह मकान मेरा है और हमें सुनने के लिए अवसर दिया जाना न्याय उचित है अभी मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।