– हत्याकांड की चार्जशीट 100 गवाहों और 500 पेजों की होगी, हत्या की धारा बढ़ी : वी मुरुगेशन
देहरादून (हि.स.)। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी सोमवार को अपनी 100 गवाहों और 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। आज 17 दिसम्बर को इस हत्याकांड के आरोपितों पर धारा 302 को बढ़ा दिया गया है।
यह जानकारी एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने आज मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस प्रकरण में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। यह चार्जशीट 100 गवाहों के साथ 500 पेज की होगी। एडीजी मुरुगेशन के साथ एसआईटी प्रमुख पी रेणुका देवी भी उपस्थित थीं।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच नियमित पुलिस को बीते 22 नवंबर 2022 को स्थानान्तरित की गई थी। उक्त अभियोग की विवेचना अब वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर सिंह रावत को सौंपी गई है। इस अभियोग के त्वरित सफल विधिक निस्तारण का आदेश दिया गया है। घटनाक्रम के अनुसार बीती 18 सितम्बर को शाम आठ बजे अंकिता भंडारी, पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर के साथ रिजार्ट से बाहर गई थी। इसके बाद वह किसी को नहीं दिखी। इस संदर्भ में रिजार्ट मैनेजर और आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके द्वारा कुनाउ पुल के पास अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया गया था।
पूछताछ के बाद इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। बीती 24 सितम्बर को अंकिता का शव चीला पावर हाउस में मिला था। 24 सितम्बर को ही उप महानिरीक्षक कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी और उसे जांच सौंपी गई। टीम ने घटना के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्राप्त किए। आज 17 दिसम्बर को इन तीनों आरोपितों से पूछताछ के बाद इसमें धारा 302 बढ़ा दी गई है। इसमें आरोपितों के नार्को टेस्ट और अन्य बिन्दुओं पर विवेचना की जा रही है।
इन आरोपितों की जांच करने वाली एसआईटी में पी रेणुका देवी, अपर पुलिस अधीक्षक शेखर सुयाल, रेखा यादव, निरीक्षक राजेन्द्र खोलिया और मनोहर सिंह रावत आदि शामिल हैं।