नए साल पर 24 घंटे खुले रहेंगे उत्तराखंड में बाजार, शासन की ओर से आदेश जारी

देहरादून (हि.स.)। उत्तराखंड में नए साल पर पर्यटकों के बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए खरीदारी के लिए 30 दिसंबर से 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आबकारी आयुक्त को भी पत्र लिखकर एफएल-6सी/7/7सी के अनुज्ञापनों को भी दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं।

अपर सचिव सी रविशंकर ने अपने आदेश में कहा है कि नववर्ष पर राज्य में पर्यटकों की अधिक संख्या में आने की संभावना है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हुए 30 दिसंबर से 02 जनवरी तक बाजार 24 घंटे खुला रहने की शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी। इनमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय व खानपान की दुकानें शामिल हैं।

उत्तराखंड शासन के सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने राज्य के आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश की समस्त एफएल-6सी/7/7सी के अनुज्ञापनों को भी 24 घंटे दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं।

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