सुल्तानपुर । जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक शराब माफिया पर फर्जी अभिलेखों के सहारे अधिकारियों को गुमराह करते हुए धोखाधड़ी कर शराब का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था ।मामले की जानकारी होने पर आबकारी अधिकारी ने जांच कराकर मामला सही पाए जाने पर शराब माफिया पर धारा 419, 420 का केस दर्ज कर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ।
फर्जी कागजात लगाकर बन बैठा था लाइसेंसधारी
जानकारी के अनुसार जिले के जयसिंहपुर थानाक्षेत्र के भोजापुर के निवासी तेज कुमार शुक्ला उर्फ तेजा ने बरौसा में स्थित बीयर की दुकान और मुंगरे में देशी शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था । वह प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर फर्जी कागजातों के सहारे और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से इन दोनों दुकानों का अनुज्ञापी बन बैठा था । इसके पहले भी तेजा पर शराब तस्करी का मामला कूरेभार थाने में दर्ज है।
चरित्र प्रमाण पत्र खुद ही करता था जारी
पुलिस कप्तान ने मामले को संज्ञान में लेकर तेजा पर 419, 420 का मुकदमा दर्ज कराया है। डीएम ने दोनों दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दुकानें सीज करने का आदेश दिया है । मौक़े पर आबकारी निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र प्रताप वर्मा ,मय स्टाफ व जयसिंहपुर थाना प्रभारी,व गोसाईगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दुकान को सीज कर दिया गया और दुकान का लाइसेंस की कार्रवाई कर दी ।