गोंडा : गैर इरादतन हत्या मामले में एक आरोपी को मिली 10 साल की सजा

गोंडा। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम कंचन ने आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कटरा बाजार थाने के रहमान को हुजूरपुर बहराइच निवासी सिराजुल दिल्ली में काम दिलाने की बात कह कर ले गया था। 19 अप्रैल 2019 को सिराजुल ने रहमान के पिता को फोन कर बताया कि रहमान बीमार है और उसे लेकर वह दिल्ली से आ रहा है।

रहमान को लेकर घर आने पर उसके शरीर पर चोट के निशान पाये गए। और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मृतक रहमान की मां जैतूना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम कंचन ने आरोपी सिराजुल को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।

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