दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एक आरोपी संजय पुत्र संतलाल निवासी मिचकी फरीदपुर व अभियुक्ता सुमन देवी पत्नी विनोद रैदास निवासिनी मिचकी फरीदपुर थाना थरियांव को 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 21000 रुपये अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
21हजार रुपये अर्थ दण्ड की भी मिली सजा
अभियुक्त व अभियुक्ता को स्थानीय थाना पुलिस ने नाबालिग से दुराचार मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों ही अभियुक्तो पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सजा सुनाई। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने सबूत गवाह व दलीलें पेश की। अभियुक्त व अभियुक्ता को सजा सुनाए जाते ही पीड़िता पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी।