
भास्कर समाचार सेवा
साहिबाबाद।
जिलाधिकारी गाजियाबाद ने होटल, धर्मशाला, लॉज, बरात घर, मैरिज होम,वेंकट हाल आदि के संदर्भ में नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया है कि यह संज्ञान में आया है कि होटल, धर्मशाला,लाज, मैरिज होम,रेस्तरां आदि में जहां लोग रहते या ठहरते हैं उन संस्थाओं के संबंधित विभागों की अनापत्ति के आधार पर सराय एक्ट 1967 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
ऐसे संस्थान जूनो बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे उन सभी संस्थानों के प्रबंधकों को जिलाधिकारी के कार्यालय ने 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में संस्थानों को बंद करने/ सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जिसकी सारी जिम्मेदारी संस्थानों के संचालकों की होगी।















