नई दिल्ली । सूरत यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मुकदमा पूरा हो। अभी हम जमानत पर विचार नहीं करेंगे। अगस्त 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर 6 महीने तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। पिछले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। 20 अगस्त 2013 को उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। इसके अलावा सूरत की दो बहनों ने भी 2001 में आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।