सुल्तानपुर : मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहा केस, कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान

सुल्तानपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहे मुकदमे में सफाई साक्ष्य के लिए एसडीएम-अमेठी के वर्तमान स्टेनो, एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया है । उसके बाद पत्रावली फाइनल बहस में चली गई । बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय की अर्जी पर कोर्ट ने 14 मार्च की पेशी पर बहस के दौरान पूर्व मंत्री को जेल से तलब किया है । मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता-313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने आये होने के दौरान विगत पेशी पर पूर्व मंत्री ने सारे आरोपो को निराधार बताया था । एसडीएम अमेठी के जरिए मिले परमिशन आर्डर के आधार पर ही संबंधित क्षेत्र में जुलूस निकालने की उन्होंने न्यायालय में बयान दिया था ।

किसी प्रकार का नियम ना तोड़ने एवं महज तत्कालीन सत्ता के दबाव में गलत तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी । पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने परमिशन ऑर्डर की पुष्टि कराने के लिए सफाई साक्ष्य में तत्कालीन एसडीएम अमेठी अजय कुमार श्रीवास्तव को तलब करने के लिए मांग की । फिलहाल तत्कालीन एसडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव रिटायर हो चुके हैं । रिटायर होने की दशा में कोर्ट ने लेख रजिस्टर से सम्बंधित वर्तमान या पूर्व कर्मचारी को तलब करने का निर्देश दिया था । जिसके क्रम में एसडीएम अमेठी के वर्तमान स्टेनो बृजेश कुमार सफाई साक्ष्य के लिए न्यायालय आए थे ।

मामले में सुनवाई के दौरान कल बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने स्टेनो बृजेश कुमार का सफाई साक्ष्य दर्ज होने के पश्चात कोई अन्य सफाई साक्षी ना पेश करने का तर्क रखा । जिसके पश्चात कोर्ट ने पत्रावली को बहस में लगा का निर्देश दिया । कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 14 मार्च के लिए तारीख तय की है । बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने मुवक्किल पूर्व मंत्री से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने संबंधी अर्जी देकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब करने के लिए की कोर्ट से मांग की , जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बहस के समय पूर्व मंत्री को जेल से तलब किया है । आरोपी पूर्वमंत्री इन दिनों अपनी बेटी की शादी की बात रखकर हाईकोर्ट के आदेश पर शार्ट टर्म जमानत याचिका स्वीकार होने के चलते बीते मंगलवार से पैरोल पर चल रहे हैं । पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बस एक हफ्ते के लिए पैरोल मिली है ।

मामले के अनुसार वर्ष 2012 में सपा प्रत्याशी के तौर पर अमेठी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ सुलतानपुर एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चल रहा है । जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही पूरी हो चुकी है । समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अमेठी सीट से परसावां गांव निवासी गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया था ।

आरोप के अनुसार 28 जनवरी 2012 को तत्कालीन सपा प्रत्याशी के जरिये अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के दौरान विधि विरुद्ध तरीके से जुलूस निकालकर नियम तोड़ने का गम्भीर आरोप लगा था । जिसमें तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरेंद्र नाथ बाजपेयी ने सपा प्रत्याशी व उनके समर्थकों के खिलाफ निषेधाज्ञा तोड़ने व आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कराया था । विवेचक एसआई हरिप्रसाद वर्मा ने 13 अप्रैल 2012 को गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मामले में चार्जशीट दाखिल की थी ।

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