अयोध्या । फर्जी मार्कशीट मामले में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू द्वारा हाईकोर्ट से बेल बांड निरस्त होने व तत्काल कस्टडी में लिए जाने के पूर्व में आदेश के बाद आज अयोध्या कोर्ट में समर्पण हेतु जमानत अर्जी दाखिल की गई परंतु कुछ ही देर बाद जमानत अर्जी को नाटप्रेस कर विधायक पुनः कोर्ट परिसर से बाहर चले गये, बताते चलें 1990 में बीएससी सेकंड ईयर की फर्जी मार्कशीट बनवाने के मामले में तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी द्वारा पूर्व विधायक इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिस पर अयोध्या की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू सहित अन्य लोगों को कुछ जुर्माने के साथ 5 साल की सजा मुकर्रर किया गया था ।
तत्पश्चात पूर्व विधायक द्वारा लगभग 9 माह जेल में रहते हुए जमानत लिया गया था, कुछ दिन पूर्व पुनः हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के बेल बांड को निरस्त कर तत्काल कस्टडी में लेने संबंधी आदेश जारी किए गए थे उसके बाद से पूर्व विधायक फरार चल रहे थे आज अयोध्या कोर्ट में नाटकीय ढंग से पहले तो हाजिर होने के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई लेकिन बाद में जमानत अर्जी को नाटप्रेस कर कोर्ट परिसर के बाहर विधायक का निकालना चर्चा का विषय बना हुआ है, बुद्धिजीवी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं पुलिस पर कहते हैं जब हाई कोर्ट के द्वारा बेल बांड निरस्त कर तत्काल कस्टडी में आदेश के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं उस दशा में पुलिस ने पूर्व विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं किया गया।