भास्कर समाचार सेवा
मैनपुरी– ग्राम पंचायत बरौली विकास खण्ड मैनपुरी में रोजगार सेवक को पदभार ग्रहण न कराये जाने एवं ग्राम पंचायत अध्यक्ष/प्रधान एवं सचिव के ऊपर अपराधी किरम के व्यक्ति द्वारा दबाव बनाकर ग्रुप तरीके से खाना पूर्ति क दूसरे व्यक्ति का चयन करने के लिए फर्जी प्रस्ताव लिखवाये जाने के सम्बन पार्थिनी पूनम देवी पुत्री समखिलाड़ी पत्नी श्री अजय कुमार सिंह निवासी ग्राम बानपुरा ग्राम पंचायत बरौली विकास खण्ड मैनपुरी जनपद मैनपुरी की मूल निवासिनी है। प्रार्थिनी का चयन उ 2009-10 में पात्रता के आधार पर रोजगार सेवक के पद पर विधिवत तरीके से किया गया था। प्रार्थिनी के चयन में सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा भी अपनी-अपनी सहमति दी गयी थी। तदोपरान्त प्रार्थिनी के द्वारा के द्वारा रोजगार सेवक पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्य नियमित रूप से किया गया। वर्ष 2018 में पार्थिनी अचानक गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो गयी जिसकी सूचना तत्कालीन प्रधान को देते हुए कार्य करने में असमर्थता जाहिर की गयी तथा यह भी अनुरोध किया गया कि जब पार्थिनी कार्य करने में समर्थ होगी तब कार्यभार ग्रहण करके कार्य नियमित रूप से पुनः प्रारम्भ किया जायेगा। प्रार्थिनी को बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई विधिक नोटिस दिये रोजगार सेवक के पद पर से हटा दिया गया। जब प्रातिर्थी को सीर बीमारी से निजात मिली और कार्य करने के लिए सक्षम हुई रोजगार सेवक पद प कार्य करने के लिए गयी तो प्रार्थिनी को बताया गया कि आपको रोजगार क से हटा दिया गया है और इस पद पर दूसरे व्यक्ति आशीष चौहान पुत्र महावीर चौहान को कार्य करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। जब प्रार्थिनी को इसकी जानकारी हुई तब प्रार्थिनी के द्वारा सक्षम अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए प्रार्थिनी को क्षमा करते हुए रोजगार सेवक के पद पर कार्य करने के लिए पुनः अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। सक्षम अधिकारियों के द्वारा प्रार्थिनी की समस्या को देखते हुए प्रार्थिनी को रोजगार सेवक पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किन्त गया। लेकिन रोजगार सेवक पद पर कार्य कर रहे आशीष चौहान के द्वारा प्रधान एवं सेकेटरी पर अपनी द के बल पर गुमराह कर प्रार्थिनी को उक्त पद पर पदभार ग्रहण नहीं करने दिया गया।
उक्त रोजगार सेवक के पद पर विधिवत् मीटिंग करके पुनः कार्य करने के लिए अवसर दिये जाने के निर्देश दिये गये । उक्त के सम्बन्ध में अपराधी आशीष चौहान के द्वारा प्रधान एवं सेकेटरी पर सारी कार्यवाही बाला बाला तरीके से करने के लिए पर अपना दबाव बनाकर बनाया गया । चुपके-चुपके तरीके से एजेण्डा दिनांक 25-2-2023 को दिखाया गया इसके सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक स्थान पर 5:52 कोई सूचना चस्था नहीं की गयी और न ही इसके सम्बन्ध में कोई मुनादी करवायी गयी। सारी कार्यवाही वाला वाला तरीके से कर ली गयी और मीटिंग के लिए दिनांक 13-3-2023 निर्धारित की गयी। मीटिंग नियत दिनांक 13-3-2023 को बन्द कमरे में चुपके-चुपके कर ली गयी कोई भी निर्वाचित सदस्य अथवा गाँव का कोई व्यक्ति उपस्थित नही आया। फर्जी हस्ताक्षर करके मीटिंग कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी और प्रार्थिनी को उक्त पद पर कार्य करने से बंचित करते हुए अपराधी किस्म के आशीष चौहान को रोजगार सेवक के पद पर कार्य करने के लिए कार्यवाही लिख दी गयी। उक्त आशीष चौहान एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है इसके खिलाफ थाना दन्ननाहार में संगीन अपराध पंजीकृत है तथा थाना कोतवाली मैनपुरी में भी संगीन अपराध पंजीकृत है। उक्त आशीष चौहान अपराधी किस्म का व्यक्ति होने के कारण इसका क्षेत्र में काफी दबदबा है। पार्थि अनुसूचित जाति की गरीब एवं शिक्षित महिला है कि प्रार्थिनी के साथ अन्याय करते हुए अपराधी किस्म के आशीष चौहान के दबाव में गलत तरीके रोजगार सेवक के पद पर कार्य करने के लिए की गयी मीटिंग दिनांक 13-3-2022 को निरस्त किया जाये एव प्रार्थिनी जिसने करीब 9 साल तक नियमित रूप से रोजगार सेवक पद पर कार्य किया है अच्छा अनुभव है। ऐसी स्थिति में मानवीय दृष्टि से पुनः प्रार्थिनी को उक्त रोजगार सेवक के पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान कराये जाने की कृपा की जाये।