भास्कर समाचार सेवा
मैनपुरी – जिला एवं सत्र न्यायालय मैनपुरी में पीएसी का कांस्टेबल जिसने एक अधिवक्ता महिला के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर किए गए बलात्कार के आरोप में थाना कोतवाली मैं दर्ज मुकदमे मैं विवेचक द्वारा कांस्टेबल प्रियांशु पुरोहित के विरुद्ध बिना जमानती वारंट सीजे एम महोदय द्वारा जारी किए जाने के दबाब पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय मैनपुरी मैं अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया एक महिला अधिवक्ता के साथ फेसबुक के माध्यम से जान पहचान बढ़ाए जाने के बाद शादी का वादा और आश्वासन दिए जाने के बाद लड़की के घरवालों से शादी की बात पक्की करने पर के बाद लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार के आरोप में अधिवक्ता महिला द्वारा न्यायालय के माध्यम से दर्ज कराई गई एफ आई आर धारा 328 506 376 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उपरोक्त विवेचक अरुण कुमार द्वारा प्रियांशु पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था घटना जिसकी रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2022 को थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी पुलिस द्वारा पुलिस का स्टाफ होने के नाते गिरफ्तार नहीं कर रही थी जिस पर अधिवक्ता महिला द्वारा बिवेचक के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में 166a की कार्यवाही भी की थी न्यायालय से विवेचक ने प्रियांशु पुरोहित को गिरफ्तार न करने पर न्यायालय द्वारा बिना गिरफ्तार वारन्ट जारी किये थे प्रियांशु पुरोहित तिलूपुरा थाना जैतपुर का रहने वाला है और वर्तमान में एस ए एफ़ में कांस्टेबल के पद पर अलीगढ़ में तैनात है न्यायालय और पुलिस की शक्ति के दबाव में प्रियांशु पुरोहित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश के यहां 438 सीआरपीसी अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायधीश अनीता द्वारा की गई जिसमें सहायक शासकीय अधिवक्ता ने थाने से कमेंट मंगाने के लिए समय चाहा जिस पर न्यायाधीश ने 03 अप्रैल 20 23 तारीख नियत की है महिला अधिवक्ता के महिला अधिवक्ता के साथ पुलिस कांस्टेबल द्वारा किया गया अपराध बहुत ही शर्मनाक है ऐसे पुलिस के अपराधियों को न्यायालय से जमानत नहीं मिलनी चाहिए जिससे महिलाओं के साथ न्याय हो सके और आरोपी को जेल भेजा जाए।