सीतापुर : दो लोगों को ले डूबा मारपीट का मामला, मिली साढ़े तीन साल की सजा

सीतापुर। बिसवां रेउसा थाना क्षेत्र के अनिल कुमार व अनुपम कुमार को अपराध संख्या 163/1996 के अंतर्गत धारा 323, 325, 504 आई पी सी में दोषी पाया गया।

आपको बता दें कि सिविल जज जूनियर डिविजन बिसवां न्यायिक मजिस्ट्रेट रजत शुक्ला के द्वारा अभियोग का विचारण किया गया। निर्णय के बिंदु पर दोषी सिद्ध होने पर अभियुक्त गण को 3 वर्ष 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई।

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