फतेहपुर : मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर रामा स्वीट हाउस के मालिक को कोर्ट ने सुनाई सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 2014 में रामा स्वीट हाउस के मालिक के खिलाफ दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुऐ एसीजेएम प्रथम न्यायाधीश रोमा गुप्ता ने सोमवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए 90 हजार का जुर्माना लगाया है जुर्माना न जमा करने की दशा में सज़ा का भी ऐलान किया है। बता दें कि 20 अगस्त 2013 को मिलावटी खाद्य सामग्री के रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के तहत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष तिवारी ने जीटी रोड खेलदार स्थित रामा स्वीट हाउस में निरीक्षण कर बर्फी का सैम्पल भरा था जिसको प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था।

दस वर्ष से चल रहा था मामला, एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने किया फैसला

जांच सैम्पल की रिपोर्ट 8 जनवरी 2014 को आई थी जिसमे बर्फी के सैम्पल को अनसेफ़ पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष तिवारी ने 5 जून 2014 को न्यायालय में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 51, 54 व 49 ( i ) के तहत मामला दर्ज कराया जिसका आरोप पत्र 2018 में दाखिल हुआ। 5 वर्ष से हो रही गवाही, बयानों व रिपोर्ट के आधार पर एसीजेएम प्रथम रोमा गुप्ता ने सोमवार को दोष सिद्ध करते हुए होटल के मालिक नीरज गुप्ता के खिलाफ सजा सुनाई है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोमा गुप्ता ने अभियुक्त नीरज गुप्ता को धारा 51 के अंतर्गत 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है अर्थदंड न जमा करने पर दो माह की सजा भुगतनी होगी। धारा 54 का दोषी मानते हुए 20 हजार का जुर्माना सुनाया है न जमा करने पर 15 दिन का कारावास भुगतना होगा। जबकि धारा 49 ( i ) के अंतर्गत छह माह का साधारण कारावास एवं बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 15 दिन का कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले से मिलावट खोरी करने वालो को सबक मिलेगा व मिलावट खोरी में लगाम भी लगेगी।

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