सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के सफर फ्री करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो में महिला यात्रियों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों? जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा है कि अगर मेट्रो में इसी तरह फ़्री करते रहे तो मेट्रो की कमाई का क्या होगा। तब दिल्ली मेट्रो मुनाफे में नहीं रहेगी।
दिल्ली सरकार को सलाह देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को आम आदमी का पैसा खर्च करते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसे ही फ्री में सर्विसेज दी जाती हैं तो ऐसे फैसलों से सरकार को बचना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए निर्देश जारी किया है कि 104 किलोमीट वाले मेट्रो के फेज 4 के लिए ज़मीन की कीमत 50 फ़ीसदी वहन करने के साथ ही 600 करोड़ देने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछली 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो के फेज 4 को शुरू करने का आदेश दिया था। ये प्रोजेक्ट केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के चलते रुकी हुई थी।