शादी-बारात में परोसी जा सकेगी शराब, निजी पार्टी के लिए फीस 5 से 11 हजार

चेन्नई (ईएमएस)। तमिलनाडु में पब्लिक प्लेस में शराब पीने को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब किसी भी प्राइवेट इवेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल या स्पोट्र्स स्टेडियम में शराब परोसी जा सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने खास तरह का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरु की है। तमिलनाडु सरकार ने शराब के खास तरह के लाइसेंस को लेकर अपने गजट में इसकी सूचना दी है। गजट में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन के मुताबिक कनवेंशन सेंट, मैरिज हॉल, स्पोट्र्स स्टेडियम और घर के आयोजनों में शराब परोसी जा सकेगी। बस इसके लिए होस्ट के पास स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए।

  • कब तक वैलिड रहेगा लाइसेंस
    शराब के लिए मिलने वाला यह स्पेशल लाइसेंस आवेदन में निर्धारित समय सीमा के आधार पर ही वैलिड रहेगा। यह एक या कुछ दिनों के लिए ही वैलिड होगा। अलग-अलग जगह के हिसाब से लाइसेंस की फीस में भी अंतर होगा। कॉरपोरेशन में होने वाली पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फीस लगेगी। वहीं म्यूनिसिपालिटी में थोड़ी कम जबकि अन्य प्राइवेट स्थानों पर आयोजन के लिए सबसे कम फीस देनी होगी।

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