कानपुर : अब फायर अफसर कर सकेंगे सीजिंग और जुर्माना

कानपुर। अग्निशमन अधिनियम 2022 को लागू किए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सीएफओ ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर पूरी रणनीति की जानकारी दी। फायर अधिकारी के मुताबिक, नए अधिनियम के लागू होने पर अग्निशमन की टीम को किसी भवन की जांच के बाद उस पर जुमार्ना लगाए जाने और उसे सीज किए जाने के अधिकार बढ़ जाएंगे।अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में अग्निशमन विभाग को नए अधिनियम के तहत अधिकारों में बल प्राप्त होगा। नियमावली के तहत कार्रवाई के समय अग्निशमन विभाग को जांच में कमी पाए जाने पर किसी के जुमार्ना काटे जाने और भवन को सीज किए जाने का अधिकार मिल जाएगा।

अग्निशमन अधिनियम 2022 लागू करने की प्रक्रिया हुई तेज

उन्होंने बताया कि अभी तक अग्निशमन विभाग की टीम यदि किसी भवन, संस्थान ,प्रतिष्ठान ,फायर से जुड़ी जांच करने पहुंचती है, तो ऐसे में 2005 के अधिनियम के तहत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों या संबंधित विभाग को सौंपने का काम करती है। जांच के बाद नोटिस भेजने का काम और उस के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा करने का काम किया जाता है ।अग्निशमन अधिनियम 2022 को लागू करने का विचार बनाया गया है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। नई नियमावली तैयार की जा रही है। भवन के मानकों के आधार पर किस तरह से कार्यवाई के आदेश होंगे। इसके बाद अगले एक से 2 माह में अधिनियम को लागू किया जाएगा।

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