कानपुर। पांच माह बाद महिला के घर में आगजनी के मामले में पकड़े गये आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी। यह पहली जमानत है जिसके बाद बाकी के आरोपियों की जमातन का रास्ता खुलने लगा है। सपा विधायक इरफान के साथ आरोपी बनाए गए शौकत अली को जमानत मिल गई है। पुलिस ने विधायक समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें शौकत अली का भी नाम शामिल किया गया था।पुलिस शौकत की अब तक 30 करोड़ रुपए की संपत्ति भी सील कर चुकी है। वहीं पुलिस अब तक इरफान और उसके गैंग की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज कर चुकी है। हालांकि शौकत अभी जेल में ही रहेगा।आगजनी मामले में आरोपी बनाए सभी लोग कानपुर जेल में बंद हैं।
विधायक को महाराजगंज जेल में रखा गया है। मामले में अभी एमपीएमएलए की सेशन और लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि शौकत को जमानत मिलने के बाद केस में पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केस दर्ज होने के 5 महीने बाद आगजनी प्रकरण में पहली जमानत हुई है।अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि शौकत अली की जमानत हाईकोर्ट से हुई है। आगजनी प्रकरण में ये पहली जमानत है। वहीं विधायक पर प्लॉट कब्जाने के मामले में विमल कुमार द्वारा दर्ज कराए गए वाद में विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका वापस ले ली गई है।